चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को अब स्थायी नौकरी का रास्ता मिल गया है। सैनी सरकार ने ‘हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024’ को प्रदेशभर में लागू कर दिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिनियम के तहत वे संविदा कर्मचारी, जिन्होंने कम से कम पांच साल और हर साल 240 दिन कार्य किया है, उन्हें “सुरक्षित कर्मचारी” का दर्जा मिलेगा और स्थायी कर्मचारियों जैसे सभी लाभ मिलेंगे।
किन्हें मिलेगा स्थायीत्व का लाभ?
- पात्रता की कट-ऑफ तारीख: 15 अगस्त 2024 तक कम से कम 5 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए
- हर साल में 240 वर्किंग डेज की नौकरी जरूरी
- अगर कर्मचारी ने एक ही साल में अलग-अलग पदों पर काम किया है, तब भी 240 दिन की सेवा होनी चाहिए
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
- जिनकी एक से अधिक शादियां हैं और जीवनसाथी जीवित है
- लीव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले
- अगर दूसरी शादी तलाक के बाद हुई है, तो मामले के अनुसार सरकार छूट दे सकती है
क्या होंगे फायदे?
अब तक जो सुविधाएं केवल स्थायी कर्मचारियों को मिलती थीं, वे अब इन संविदा कर्मियों को भी मिलेंगी, जैसे:
- वार्षिक वेतन वृद्धि
- महंगाई भत्ता
- मेडिकल और इमरजेंसी लीव
- सेवा पुस्तिका का रख-रखाव
- ट्रांसफर और प्रमोशन की पारदर्शी प्रक्रिया







