चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी (डेली वेज) कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का फैसला लिया है। यह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न विभागों से प्राप्त वेतन वृद्धि से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा के बाद लिया गया है। सरकार का उद्देश्य अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायसंगत और उचित पारिश्रमिक प्रदान करना है।
राज्य को वेतन निर्धारण के लिए तीन श्रेणियों (कैटेगरी) में बांटा गया है, जिनमें प्रत्येक श्रेणी में तीन स्तरों (लेवल) के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
श्रेणी-1 जिले
- लेवल-1: ₹19,900 प्रति माह / ₹765 प्रतिदिन / ₹96 प्रति घंटा
- लेवल-2: ₹23,400 प्रति माह / ₹900 प्रतिदिन / ₹113 प्रति घंटा
- लेवल-3: ₹24,100 प्रति माह / ₹927 प्रतिदिन / ₹116 प्रति घंटा
श्रेणी-2 जिले
- लेवल-1: ₹17,550 प्रति माह / ₹675 प्रतिदिन / ₹84 प्रति घंटा
- लेवल-2: ₹21,000 प्रति माह / ₹808 प्रतिदिन / ₹101 प्रति घंटा
- लेवल-3: ₹21,700 प्रति माह / ₹835 प्रतिदिन / ₹104 प्रति घंटा
श्रेणी-3 जिले
- लेवल-1: ₹16,250 प्रति माह / ₹625 प्रतिदिन / ₹78 प्रति घंटा
- लेवल-2: ₹19,800 प्रति माह / ₹762 प्रतिदिन / ₹95 प्रति घंटा
- लेवल-3: ₹20,450 प्रति माह / ₹787 प्रतिदिन / ₹98 प्रति घंटा
सरकार का यह निर्णय राज्यभर के हजारों अस्थायी कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाएगा।







