चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब उपभोक्ता 11 नवंबर 2025 तक अपने बकाया बिल जमा कर योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना 12 मई 2025 को शुरू की गई थी और अब तक लाखों उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो चुके हैं।
सभी उपभोक्ताओं को राहत
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी वर्गों—घरेलू, कृषि, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार से जुड़ी सेवाओं, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं—पर लागू होगी। योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनके कनेक्शन वर्तमान में बंद हैं।
एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी 10% छूट
हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (UHBVN/DHBVN) के प्रबंध निदेशक ए. श्रीनिवासन ने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें मूल राशि पर 10% की छूट और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। यह लाभ विशेष रूप से घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आसान भुगतान विकल्प
घरेलू उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त या 8 मासिक/4 द्विमासिक किश्तों में अदा कर सकते हैं। किश्तों में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी 8 या 4 चालू बिलों के नियमित भुगतान के साथ दी जाएगी।
किसानों को किस्तों में राहत
कृषि उपभोक्ता अपनी बकाया राशि एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों (प्रत्येक चार माह के) में चुका सकते हैं। सरचार्ज की राशि तीनों चक्रों के नियमित भुगतान के साथ माफ की जाएगी।
सरकारी विभागों और पंचायतों को पूरा सरचार्ज माफ
सरकारी विभागों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य सरकारी कनेक्शन धारकों को एकमुश्त भुगतान करने पर पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा।
औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 50% छूट
औद्योगिक और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को कुल सरचार्ज पर 50% की माफी दी जाएगी, बशर्ते वे मूल राशि और शेष 50% सरचार्ज एकमुश्त अदा करें। हालांकि, यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों का भुगतान समय पर नहीं करते, तो दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।
डिस्कनेक्टेड कनेक्शन वाले भी होंगे लाभार्थी
जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं। पहली किस्त या एकमुश्त राशि जमा करने पर पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क देकर उनका कनेक्शन जोड़ा जाएगा। कृषि उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा तभी लागू होगी जब कनेक्शन दो साल से अधिक समय से बंद न हो, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए यह अवधि छह महीने निर्धारित की गई है।
विवादित मामलों के लिए विशेष प्रावधान
जिन उपभोक्ताओं के बिलिंग या भुगतान से जुड़े मामले अदालतों या अन्य फोरम में लंबित हैं, वे अपना केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। निगम ने निर्देश दिया है कि गलत बिलिंग वाले मामलों को पहले सुधारा जाए ताकि अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकें।
निगरानी और रिपोर्टिंग व्यवस्था
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) अनिल शर्मा ने सभी एक्सईएन और एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं से संवाद स्थापित करें, योजना के लाभों की जानकारी दें और नियमित रिपोर्ट तैयार करें। हर एसडीओ कार्यालय में एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें योजना के तहत दी गई छूट का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।







