रोहतक | जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली, 1994 के नियम 24 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला रोहतक में पंच और सरपंच पदों के उपचुनाव जून 2025 में कराने की घोषणा की है। इस संबंध में नियमों के तहत प्रारूप-2 और प्रारूप-3 में अधिसूचना जारी की गई है।
नामांकन प्रक्रिया 24 से 30 मई तक
निर्वाचन अधिसूचना के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि 24 मई से 30 मई 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक निर्धारित की गई है (25 और 29 मई को छोड़कर)। नामांकन पत्रों की जांच 31 मई को सुबह 10 बजे से की जाएगी।
नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन 2 जून को
उम्मीदवार 2 जून 2025 को शाम 3 बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन शाम 3 बजे के बाद किया जाएगा और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
मतदान 15 जून को संभावित, परिणाम मतदान के तुरंत बाद
यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान 15 जून 2025 (रविवार) को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना उसी दिन संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान के तुरंत बाद की जाएगी।
रि-पोल की स्थिति में तारीख में बदलाव संभव
निर्वाचन आयोग द्वारा किसी कारणवश पुनः मतदान (रि-पोल) की स्थिति उत्पन्न होने पर मतगणना की तिथि और समय में संशोधन किया जा सकता है।
सार्वजनिक सूचना हेतु अधिसूचना बोर्डों पर नोटिस चस्पा
यह अधिसूचना ग्राम सभा क्षेत्र, खंड कार्यालयों, उपमंडल अधिकारी (ना.), तहसीलदारों, पटवारखानों, उपायुक्त एवं अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, जिला परिषद रोहतक और आयुक्त कार्यालय (रोहतक मंडल) के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक जानकारी के लिए चस्पा की गई है।







