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हरियाणा के निजी स्कूलों को 23 मई तक RTE पोर्टल पर खाली सीटों की जानकारी देना अनिवार्य, 2600 से अधिक स्कूल अब भी लापरवाह

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चंडीगढ़ |  हरियाणा शिक्षा विभाग ने राज्य के निजी स्कूलों को 23 मई 2025 तक राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम के तहत खाली सीटों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। विभाग पहले ही 3134 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका है, जिनमें से अब तक 2606 स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है।

शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम

विभाग ने एक बार फिर पोर्टल को खुला कर दिया है ताकि स्कूल अंतिम समय में विवरण साझा कर सकें। अगर इसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मान्यता रद्द करने तक की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।

कई स्कूल मान्यता के बिना कर रहे संचालन?

शंका जताई जा रही है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास उचित मान्यता नहीं है, इसलिए वे जानबूझकर डेटा साझा नहीं कर रहे। विभाग द्वारा RTE के तहत इन स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने के बाद सरकार द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति भी की जानी है, जिससे अनियमितता की आशंका और भी गहरी हो जाती है।

सबसे अधिक लापरवाह स्कूल इन जिलों में

अब तक खाली सीटों की जानकारी नहीं देने वाले 2606 स्कूलों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • फरीदाबाद: 290
  • गुरुग्राम: 216
  • करनाल: 213
  • हिसार: 197
  • पानीपत: 172
  • यमुनानगर: 123
  • पलवल: 120
  • सोनीपत: 117
  • कुरुक्षेत्र: 111
  • फतेहाबाद: 102
  • भिवानी: 101

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