चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से चल रहे जल विवाद के संदर्भ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) और लोहंड कंट्रोल रूम के वॉटर रेगुलेशन ऑफिस की रोजमर्रा की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकते।
हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि पंजाब प्रशासन को BBMB की संचालन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से दूर रहना होगा। कोर्ट ने यह निर्देश 2 मई को केंद्र सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों के आधार पर दिए हैं, जिनका पालन अनिवार्य बताया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि पंजाब सरकार को किसी भी प्रकार की आपत्ति या समस्या है, तो वह उचित प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकती है, लेकिन किसी भी हाल में BBMB के कार्य में बाधा नहीं डाली जा सकती।







