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टैक्स के साथ जुड़े ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट…30 मार्च तक योजना का उठाए लाभ

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कैथल : चन्द्रिका ( TSN)- आबकारी व कराधान विभाग की ओर से कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति आगामी 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी देते हुए आबकारी व कराधान अधिकारी राजबीर महतं ने बताया कि सरकार की ओर से कर वसूली के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। इसमें व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग की ओर से योजना के तहत छूट दी गई है।
आबकारी व कराधान अधिकारी राजबीर महतं ने बताया की योजना के तहत जीएसटी से पहले सात कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए चार श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। इनमें स्वीकृत कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरीय कर हैं। डीसी ने बताया कि योजना में स्वीकृत कर के तहत 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इसी प्रकार से विवादित कर के तहत 50 लाख रुपये तक की कर राशि का 30 प्रतिशत व 50 लाख से ऊपर की राशि में 50 प्रतिशत कर का भुगतान करने पर ब्याज व दंड राशि शून्य हो सकेगी। निर्विवादित कर श्रेणी के तहत 50 लाख रुपये से कम या बराबर के मामले में मूल कर का 40 प्रतिशत व अन्य सभी मामलों में 60 प्रतिशत जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी।

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