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भ्रष्टाचार मामले में IAS संजय पोपली को पंजाब-हरियाणा HC ने दिया झटका, जमानत की याचिका खारिज

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अंबाला (अंकुर कपूर): भ्रष्टाचार के मामले में सीनियर आईएएस संजय पोपली को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार संजय पोपली की नियमिज जमानत की याचिका खारिज हो गई है। दूसरी तरफ पंजाब विजिलेंस ने आईएएस को भ्रष्टाचार के मामले में 21 जून को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर पोपली को पंजाब की स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में 21 जून 2022 को पकड़ा था। बता दें कि वह कथित रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे।

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