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हरियाणा में एससी उत्पीड़न रोकने के लिए खाप पंचायतों का सहयोग लेगी सरकार: मुख्यमंत्री सैनी

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चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार अब राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए खाप पंचायतों का सहयोग लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य का समग्र विकास सामाजिक समरसता के बिना संभव नहीं, और इस दिशा में खाप पंचायतें भी सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं।

मुख्यमंत्री सैनी शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, राज्य के एससी समुदाय से संबंधित सांसद और विधायक, और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उत्पीड़न के मामलों में होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में 60 दिन के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाए। उन्होंने कहा कि जिला और उपमंडल स्तर की सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिएं।

उन्होंने यह भी कहा कि अत्याचार से जुड़े मामलों को मासिक जिला कष्ट निवारण समिति की बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।

आर्थिक सहायता और योजनाओं की जानकारी

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि अत्याचार निवारण योजना के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लंबित मामलों का निपटारा करते हुए पीड़ितों को राहत राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2350 अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को कुल 5871 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा अन्य जाति में विवाह करने पर 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

इसके अलावा बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए चलाई जा रही कानूनी सहायता योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, प्रचार-प्रसार कार्यक्रम, और विभिन्न डिबेट व सेमिनार हेतु वित्तीय सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

सामाजिक सौहार्द ही राज्य की नींव” – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, “सभी वर्गों के बीच आपसी सद्भाव और सम्मान राज्य के कल्याण का मूल आधार है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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