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भिवानी में अवैध कॉलोनी मामले में कार्रवाई तेज, भाजपा विधायक के परिवार समेत 9 लोगों पर FIR

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भिवानी |  हरियाणा के भिवानी में कृषि भूमि पर बिना अनुमति रिहायशी कॉलोनी विकसित करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईबी) ने भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ के परिवार के सदस्यों समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मामला तोशाम रोड स्थित जूई नहर के पास जागृति कॉलोनी मोड़ का है, जहां करीब 4.2 एकड़ कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। आरोप है कि बिना लाइसेंस प्लॉटों की नींव भराई के साथ-साथ सड़क और सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी किया जा रहा था। जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने 3 मार्च को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

प्रशासन के अनुसार, संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और दो बार निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रखा गया। इसके बाद हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट, 1975 के तहत मामला दर्ज किया गया।

प्राथमिकी में विधायक की पत्नी प्रेमलता, बेटा अमन गर्ग, बेटियां श्वेता गर्ग और मनीषा गर्ग, भांजा मोहित गोयल सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।

जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने कहा कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वहीं, विधायक घनश्याम सर्राफ ने इस मामले से खुद को अलग बताते हुए कहा कि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनका परिवार नियमों के दायरे में रहकर ही संपत्ति से जुड़े काम करता है और उन्हें इस प्राथमिकी की कोई जानकारी नहीं है।

 

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