चंडीगढ़। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने ग्रुप-D कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर बताया कि अब चालक के रिक्त पदों में 30% हिस्सेदारी ग्रुप-D कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे से भरी जाएगी। इस फैसले से चपरासी, चौकीदार, बहालदार, डुप्लीकेटर ऑपरेटर, रेस्टोरर और दफ्तरी जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
पात्रता की शर्तें:
- उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना आवश्यक है।
- हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन होना चाहिए।
- विभाग में कम से कम 3 साल की सेवा अनिवार्य है।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- विभागीय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है।
- रंग-अंधत्व से ग्रसित उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते।
- आयु सीमा 50 वर्ष से कम रखी गई है।
आवेदन की अंतिम तिथि:
इच्छुक कर्मचारी अपने आवेदन 1 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, सेवा पुस्तिका, ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और गोपनीय रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है। अधूरे आवेदन या समय सीमा के बाद प्राप्त फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।







