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हरियाणा में डॉक्टरों के लिए नई पर्ची नियम, कैपिटल लेटर्स में लिखना अनिवार्य

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मरीजों को दी जाने वाली दवाओं और टेस्ट रिपोर्ट्स के नाम साफ और बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में लिखना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर इसे कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, जब तक कंप्यूटर से पर्ची लिखने का सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक डॉक्टर जांच और दवाइयों का पूरा विवरण कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे। यह नियम निजी अस्पतालों पर भी लागू होगा।

हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था कि डॉक्टरों की पर्ची साफ और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि मरीज और फार्मासिस्ट दवाओं के नाम आसानी से पढ़ सकें। साथ ही, नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भी निर्देश दिया गया कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ लिखावट की शिक्षा दी जाए।

 

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