चंडीगढ़ | हरियाणा में ग्रुप-C पदों पर भर्ती को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के सभी विभागों में ग्रुप-C की सरकारी नौकरियों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 (इंटरमीडिएट) होना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।
मुख्य सचिव ने भेजा पत्र
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों, विश्वविद्यालयों और उपायुक्तों को पत्र भेजकर 21 जुलाई 2023 के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
मैट्रिक से बढ़कर इंटरमीडिएट की गई योग्यता
सरकार ने 21 अप्रैल और 21 जुलाई 2023 को ग्रुप-C पदों के लिए मैट्रिक की जगह 10+2 शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी। हालांकि, समीक्षा में सामने आया कि कई विभागों ने अब तक अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है। इसके बाद अब सैनी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी विभाग तुरंत पुराने नियमों में बदलाव करें और 10+2 योग्यता को लागू करें। इस कदम से न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को बेहतर अवसर भी मिलेंगे।







