चंडीगढ़ | हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा 26 और 27 जुलाई को CET परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने बेहद सख्त प्रावधान किए हैं। अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या परीक्षा में गड़बड़ी करता पकड़ा गया, तो उसे 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।
नकल या प्रश्न-पत्र लीक पर दो साल की सजा
परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र, OMR शीट, रफ शीट या एडमिट कार्ड बाहर ले जाने या किसी को देने पर दो साल की सजा का प्रावधान है। इसी तरह, बिना अनुमति परीक्षा स्थल छोड़ने पर भी दो साल की सजा हो सकती है।
कर्मचारियों से दुर्व्यवहार पर तीन साल की सजा
अगर कोई परीक्षार्थी केंद्र अधीक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा कर्मी या आयोग प्रतिनिधियों से अभद्रता या धमकी देता है, तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, परीक्षा में बाधा डालने, दूसरों को बहकाने, झूठे दस्तावेज देने, एक से अधिक बार परीक्षा देने या व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने पर भी तीन साल की जेल का प्रावधान है।
इन मामलों में मिलेगी पांच साल की सजा
- जाली पहचान पत्र या एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा देने पर
- परीक्षा में नकल या धोखाधड़ी करने पर
- परीक्षा कर्मियों पर हमला, डराना या शारीरिक क्षति पहुंचाने पर
- मोबाइल, ब्लूटूथ, कैमरा जैसे डिवाइस या सॉफ्टवेयर से डेटा साझा करने या सर्वर से छेड़छाड़ करने पर
- बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान से इनकार करने पर
सरकार का साफ संदेश है कि परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है।







