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गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स पर बड़ी राहत: समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगी 10% छूट

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गुरुग्राम |  नगर निगम गुरुग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अहम फैसला लिया है। सोहना नगर परिषद, पटौदी-जाटौली मंडी और फरुखनगर नगर पालिका क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025-26 में टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी — लेकिन ये राहत केवल उन्हीं को मिलेगी जो 31 जुलाई 2025 तक पूरा टैक्स चुका देंगे।

छूट के लिए क्या हैं शर्तें?

  • प्रॉपर्टी मालिकों को एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डेटा को सेल्फ सर्टिफाई करना अनिवार्य होगा।
  • यह छूट समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहन और नगर प्रशासन की कार्यप्रणाली को डिजिटली सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।

समय पर भुगतान नहीं किया तो भारी पड़ेगा टैक्स

अगर तय समय सीमा तक टैक्स नहीं चुकाया गया, तो हर साल 18% ब्याज की दर से अतिरिक्त रकम वसूली जाएगी। साथ ही, डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील करने और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। नगर निगम का यह फैसला टैक्स संग्रहण को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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