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हरियाणा सरकार ने कब्जाधारकों को दी बड़ी राहत, रजिस्ट्री के लिए मिलेगी आसानी

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चंडीगढ़ |  हरियाणा सरकार ने कब्जाधारकों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए राहत की घोषणा की है। अब जिन लोगों ने पंचायत की शामलात भूमि पर कब्जा कर रखा है, वे कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित राशि भरकर अपनी रजिस्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है।

किसे मिलेगा कब्जा

यदि किसी ग्रामीण ने 31 मार्च 2004 से पहले 500 वर्ग गज तक की भूमि पर मकान बना लिया है, तो वह उस समय के कलेक्टर रेट की डेढ़ गुणा राशि भरकर उस भूमि का मालिक बन सकता है। हालांकि, यह भूमि किसी तालाब, सड़क या अन्य महत्वपूर्ण उपयोग के लिए आरक्षित न होनी चाहिए। यह नियम ग्रामीण क्षेत्रों में शामलात देह की भूमि पर बने मकानों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लागू किया गया है।

कैसे होगा प्रक्रिया का पालन

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, “हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961” के तहत इस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2004 से पहले शामलात भूमि पर 500 वर्ग गज तक का मकान बना चुका है, तो वह ग्राम पंचायत से आवेदन कर सकता है। आवेदन के बाद, पंचायत व ग्राम सभा विचार विमर्श कर प्रस्ताव पारित करेगी, जो फिर खंड विकास और पंचायत अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त के पास जाएगा। स्वीकृति मिलने पर, पंचायत द्वारा भूमि का बिक्रीनामा रजिस्टर्ड करवाया जाएगा।

सरकार ने जारी किए SOP और ऑनलाइन पोर्टल

सरकार ने इन प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। इसके साथ ही, इस उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे आवेदन और प्रक्रिया को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।

यह कदम कब्जाधारकों के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अब वे आसानी से अपनी भूमि का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनकी भूमि किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित न हो।

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