चंडीगढ़। हरियाणा में कई मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा दाखिले से संबंधित सीटों का विवरण और मान्यता दस्तावेज अपलोड न करने पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर 7 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में RTE नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।
- जिन स्कूलों की मासिक फीस 1000 रुपये तक है, उन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- जिनकी फीस 3000 रुपये तक है, उन पर 7 हजार रुपये तक का जुर्माना तय होगा।
- 3000 रुपये से अधिक फीस लेने वाले स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई
निदेशालय ने मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर नियमानुसार बंद कराया जाए। साथ ही, जिन स्कूलों के मान्यता प्रमाणपत्र वैध पाए जाते हैं उनकी सूची निदेशालय को भेजनी होगी।
10 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी गई
- जिन स्कूलों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, उन्हें तुरंत नोटिस जारी करने के आदेश।
- अल्पसंख्यक श्रेणी में आने वाले स्कूलों से प्रमाणपत्र सत्यापित कर सूची भेजने को कहा गया है।
- पूरी कार्रवाई और रिपोर्ट 10 सितंबर तक निदेशालय में भेजनी होगी।







