चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा राज्य में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
- परिवार पहचान पत्र
अगर उपरोक्त दस्तावेज़ में से कोई उपलब्ध नहीं है, तो आप 5 वर्ष से अधिक समय तक हरियाणा में रहने का हलफनामा भी जमा कर सकते हैं।
नोट: अगर बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
कैसे करें आवेदन
इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन के लिए अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज़ों की स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी जमा करना आवश्यक होगा।
इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार असहाय बच्चों की मदद कर रही है, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक समर्थन मिल सके।







