पंचकूला | हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में, हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक विशेष व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके खुद के व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
ऋण योजना के तहत मिलेगा 1.50 लाख तक का लोन
पंचकूला की डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि 2025-26 के लिए 60 मामलों (20 अन्य श्रेणी और 40 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत, वे महिलाएं जो सालाना 1.80 लाख रुपये से कम आय वाली हों और जिनके परिवार में कोई सदस्य टैक्स नहीं भरता हो, वे इस ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। योग्य महिलाएं 1.50 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं।
सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा
हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाने वाली इस योजना में 25% सब्सिडी का प्रावधान है, जो अन्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 25,000 रुपये तक हो सकती है। लाभार्थियों को 10% धनराशि स्वयं वहन करनी होती है, जबकि शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से की जाती है।
लोन से जुड़ी कार्यों की जानकारी
यह योजना विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करती है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, किरयाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक, जनरल स्टोर आदि। इस प्रकार की कई स्व-निर्मित व्यवसायों के लिए महिलाएं लोन ले सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकती हैं। संपर्क विवरण निम्नलिखित है:
- ठिकाना: कमरा नंबर 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला
- फोन नंबर: 0172-2585271
इस योजना के जरिए हरियाणा सरकार महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें उनके सपनों को साकार करने का एक शानदार अवसर प्रदान कर रही है।







