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सक्षम युवा योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बेरोजगारों को हर महीने दे रही है इतने हजार रुपए, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

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चण्डीगढ़ |  बेरोजगार भी सम्मान से जीवन जी सकें और रोजगार की तलाश में परेशान न हों। हरियाणा सरकार इसका पूरा ख्याल रख रही है। हरियाणा सरकार अपने राज्य के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के साथ मानदेय भी देती है।

अगर आप भी अच्छी नौकरी या रोजगार की तलाश में हैं तो तब तक आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको सक्षम युवा योजना से जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं।Haryana Saksham Yuva Yojana

सक्षम युवा योजना हरियाणा क्या है?

सक्षम युवा योजना को हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2016 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के बेरोजगारों को सम्मान से जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर महीने बेरोजगारी भत्ता तो दिया ही जाता है, साथ ही युवाओं को रोजगार देकर और 100 घंटे काम देकर मानदेय भी दिया जाता है।

इस योजना का नाम हालांकि, इसे ‘सक्षम युवा योजना’ के नाम से जाना जाता है। पहले यह योजना हरियाणा के पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए शुरू की गई थी। बाद में ग्रेजुएट्स और 12वीं पास युवाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया।

योजना के क्या लाभ हैं?

हरियाणा में कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह आपकी शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करता है। हरियाणा सरकार की सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को 3 साल तक हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

इसमें 3 कैटेगरी हैं, 12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तीनों कैटेगरी में अलग-अलग बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा 6000 रुपये प्रति महीने की दर से मानदेय का भी प्रावधान है। मानदेय के लिए सरकार की ओर से 100 घंटे का रोजगार दिया जाता है।

योजना के लिए कौन पात्र है?

आवेदक हरियाणा का नागरिक होना चाहिए।nआवेदक का नाम रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, अगर आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप इस साइट पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।

पंजाबी यूनिवर्सिटी (पटियाला) या दिल्ली-एनसीआर/चंडीगढ़/हरियाणा की किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए।

अगर 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्कूल बीएसईएच/सीबीएसई/आईसीएसई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ओपन स्कूल या पत्राचार से 12वीं (10+2) करने वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

आवेदक किसी पूर्णकालिक कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए। आवेदक को किसी सरकारी नौकरी से निकाला नहीं जाना चाहिए।

आवेदक किसी निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं कर रहा हो या अपना खुद का काम नहीं कर रहा हो। आवेदक के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान। घर में पक्का शौचालय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के 2 महीने के अंदर शौचालय बनवाना होगा।

आवेदक का परिवार बिजली बिल या बैंक लोन न चुकाने के कारण डिफॉल्टर की श्रेणी में न आता हो। अगर ऐसा है तो उन्हें हलफनामा देना होगा कि वे बेरोजगारी भत्ते से यह बकाया चुकाएंगे।

परिवार के किसी भी सदस्य का नाम सरकारी या ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जे में नहीं होना चाहिए। आवेदक का परिवार हाउस टैक्स न चुकाने की स्थिति में डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

हरियाणा सरकार के सक्षम युवा पोर्टल पर जाएं, होम पेज पर साइन अप बटन पर क्लिक करें। आपके सामने 3 विकल्प (10+2, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट) आएंगे, इनमें से अपनी कैटेगरी चुनें। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही ‘सक्षम युवा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन’ दिखाई देगा, इस पर टिक करें। आपको पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे।

जैसे कि क्या आप हरियाणा के नागरिक हैं, जन्म तिथि , इसके बाद आपको रोजगार पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी  ,इसके बाद आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें।  आपके मोबाइल और ई-मेल पर जो ओटीपी आया है उसे भरें। इसके बाद अपनी फैमिली आईडी लिखें और अपना नाम चुनें। रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा।

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