चण्डीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को परिवहन सुविधा में सहायता प्रदान करना है।
विशेषताएँ:
- निःशुल्क यात्रा: हैप्पी कार्ड धारक प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।
- लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा।
- कार्ड की लागत: प्रत्येक हैप्पी कार्ड की कुल लागत ₹109 है, जिसमें से लाभार्थी को केवल ₹50 का भुगतान करना होगा; शेष राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
पात्रता मानदंड:
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
- निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र (PPP): आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://ebooking.hrtransport.gov.in/
- हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें: “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें: अपना PPP नंबर और कैप्चा कोड भरकर “Send OTP to Verify” पर क्लिक करें।
- ओटीपी सत्यापन: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें।
- सदस्य चयन: परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए हैप्पी कार्ड बनाना है।
- आवश्यक जानकारी भरें: मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि विवरण भरें। Haryana Happy card
- हरियाणा जॉब्स
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद “Apply” बटन पर क्लिक करें।
आवेदन के 15 दिनों के भीतर, आप अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज डिपो से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को परिवहन सुविधा में सहायता प्रदान कर रही है, जिससे उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।







