चण्डीगढ़ | हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के चलते नायब सिंह सैनी की सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ : इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। जिन महिलाओं की सालाना आय 200000 से कम है उन्हें विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती है। जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।
विभिन्न राज्यों में पेंशन राशि : विभिन्न राज्यों में पेंशन राशि अलग-अलग हो सकती है। हरियाणा में इस योजना के तहत 3000 की पेंशन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजार रुपए प्रतिमाह, महाराष्ट्र में विधवा पेंशन योजना के तहत 900 रुपए प्रतिमाह, दिल्ली में विधवा महिलाओं को हर 3 महीने में 2500 रुपए दिए जाते हैं। राजस्थान में हर महीने 750 रुपए, उत्तराखंड में हर महीने 1200 रुपए दिए जाते हैं। गुजरात राज्य में विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं।
विधवा पेंशन में होगी बढ़ोतरी : अब हरियाणा सरकार ने विधवा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से महिलाओं की आर्थिक स्थिति और अधिक सुरक्षित होगी। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर सशक्त बन सकती हैं और अच्छा जीवन जी सकती हैं।
योजना में ऑनलाइन आवेदन करें : योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने जा रही है। लाभार्थी महिला को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से यह योजना और भी पारदर्शी और सरल हो जाती है। महिलाएं इस योजना के लिए बहुत आसानी से आवेदन कर सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं।







