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हरियाणा में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, संगीन अपराधों पर अंकुश के लिए हकोका कानून पास

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चंडीगढ़ (अंकुर कपूर): हरियाणा में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अपराधियों की लगाम कसने के लिए जिस प्रकार से मकोका कानून बनाया था, उसी तरह हरियाणा सरकार ने भी पिछले महीने संपन्न हो गए विधानसभा सत्र में हकोका कानून पास कर दिया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को तोशाम उपमंडल के गांव सण्डवा में जनसंवाद कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि इस कानून के बनने से नशा वह दूसरे संगीन अपराध करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

दादरी और भिवानी जिला सहित 100 गांवों की चकबंदी का कार्य चल रहा है। इसे अगले 1 साल में पूरा करवा दिया जाएगा। गांव सण्डवा के निवासियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव का चकबंदी मामला राजस्व विभाग के पास चंडीगढ भिजवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंजूरी दिलवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए सीएससी सेंटर में किसान को कोई शुल्क नहीं देना है। सीएससी सेंटरों को रजिस्ट्रेशन की राशि सरकार प्रदान करेगी।

मनोहर लाल ने गांव सण्डवा में आयुष्मान कार्ड धारक ग्रामीणों से पूछा कि उनका इलाज में रुपया तो नहीं लिया है। एक बुजुर्ग ने बताया कि हिसार के प्राइवेट हॉस्पिटल में उससे ₹18000 लिए हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले को डीसी नरेश नरवाल को जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ती चोरियों के लिए डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव सण्डवा में अगले 1 साल के दौरान एक करोड़ 40 लाख के विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गांव के सभी निवासी अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा ले। बढ़ी हुई आबादी के अनुसार ही सरकार गांव में ग्रांट भिजवाई जाएगी। तोशाम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या का का समाधान किया जाएगा।

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