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हरियाणा के गब्बर का ऐलान, अब नशे से होने वाली मौत पर 304-ए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करेगी पुलिस

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अंबाला (अंकुर कपूर): हरियाणा के गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि नशा बेच कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों की अब खैर नहीं। नशा तस्करी करने वालों में जेल की सलाखों का ऐसा खौफ पैदा हो जाएगा कि वह नशा बेचने से पहले सौ बार सोचेंगे। गृह मंत्री ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह नशे की ओवरडोज से मरने वाले मृतकों का पोस्टमार्टम करवाएं और फिर व्यक्ति को नशा बेचने वाले तस्करों पर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करवाएं।

अब नशे की ओवरडोज से मरने वाले लोगों का पोस्टमार्टम करेगी और फिर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मृतक व्यक्ति को नशा सप्लाई करने वाले नशा तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। अंबाला के पुलिस कप्तान जशनदीप रंधावा ने बताया कि अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहां नशे की ओवरडोज से किसी की मौत हो जाती है। ऐसे लोगों के परिजन भी बिना पुलिस को जानकारी दिए अंतिम संस्कार कर देते हैं।

पुलिस कप्तान ने बताया कि अभी हाल ही में अंबाला में नशे की ओवरडोज से किसी की मौत हुई, जिसमें यह तथ्य सामने आए की उसी के एक साथी ने उसे नशे की ओवरडोज करवाई। नशा तस्कर ने उसे अपनी जगह पर ही नशे का सेवन करवाया तो अंबाला पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304ए यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

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