चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जासूसी गतिविधियों के आरोप में मई 2025 से जेल में बंद ज्योति ने रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा था।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में दायर जवाब में जमानत याचिका का विरोध किया गया और मामले की गंभीरता का हवाला दिया गया। सरकार ने अदालत को बताया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए आरोपी को इस चरण में जमानत देना उचित नहीं होगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।







