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हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर शेड्यूल जारी, 1 अप्रैल से नई पोस्टिंग

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कैडर परिवर्तन नीति के तहत जिला कैडर शिक्षकों के लिए अंतर्जिला स्थानांतरण (ट्रांसफर) का शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार सभी पात्र शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नया स्टेशन आवंटित कर दिया जाएगा, ताकि वे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही अपने नए स्कूल में कार्यभार संभाल सकें।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि संशोधित नीति 2 फरवरी 2026 से लागू होगी। इसके तहत जिन जिलों में 95 प्रतिशत से कम शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से अंतर्जिला ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं जो शिक्षक अंतर्जिला स्थानांतरण के इच्छुक हैं, वे एक से अधिक जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। यदि शिक्षक को चुने गए जिलों में से कोई भी जिला आवंटित नहीं होता है, तो वह अपने पुराने जिले में ही कार्यरत रहेगा।

सरकार ने बताया कि ट्रांसफर के लिए रिक्त पदों का वर्गीकरण मांग और कैटेगरी के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा पहले महिलाओं को दिए जाने वाले 10 अतिरिक्त अंकों को हटा दिया गया है, हालांकि विभाग का कहना है कि इससे महिलाओं की मेरिट पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। नीति में महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।

शेड्यूल के अनुसार 9 और 10 फरवरी को जिला व कैटेगरी के अनुसार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 11 से 15 फरवरी तक शिक्षकों को अपनी पसंद के जिलों का चयन करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा। 16 से 18 फरवरी के बीच पोर्टल पर जिला आवंटन सूची जारी होगी। यदि किसी शिक्षक को सूची पर आपत्ति होगी तो वह 19 से 23 फरवरी के बीच अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा।

शिक्षा विभाग ने कहा कि कैडर परिवर्तन प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसमें भाग लेने वाले शिक्षकों को पोर्टल पर सहमति दर्ज करनी होगी।

 

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