चंडीगढ़ | नए साल से पहले हरियाणा के मौजूदा और पूर्व विधायकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने विधायकों के सदस्यता भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब विधायकों को मेट्रो शहरों में हर माह 12 हजार रुपये और अन्य शहरों में 9 हजार रुपये सदस्यता भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह राशि सभी के लिए समान रूप से 5 हजार रुपये थी।
हरियाणा विधानसभा सचिव राजीव प्रसाद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 में संशोधन करते हुए सदस्य भत्ता संशोधन नियम-2025 को लागू किया गया है। नए नियमों के तहत सदस्यता भत्ते की दरों को शहरों की श्रेणी के अनुसार संशोधित किया गया है।
सरकार ने पूर्व विधायकों को भी बड़ी राहत दी है। पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर पहले लागू एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब पूर्व विधायक हर महीने यात्रा भत्ते के रूप में 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक-2025 का लाभ प्रदेश के करीब 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले को नए साल से पहले जनप्रतिनिधियों के लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।







