कैथल | उपायुक्त प्रीति ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले अंत्योदय परिवारों को किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि मिल सकती है। मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। परिवार को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
आयु वर्ग के अनुसार सहायता राशि तय की गई है —
- 6 से 12 वर्ष: ₹1 लाख,
- 12 से 18 वर्ष: ₹2 लाख,
- 18 से 25 वर्ष: ₹3 लाख,
- 25 से 45 वर्ष: ₹5 लाख,
- 45 से 60 वर्ष: ₹3 लाख।
यह योजना अंत्योदय परिवारों को न केवल आर्थिक सहारा देती है बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भी मजबूत आधार प्रदान करती है।





