हरियाणा | हरियाणा सरकार ने कॉमन काडर के तहत चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को कहा है कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त 2025 को जारी पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग तिथि से वेतन प्रदान किया जाए।
पृष्ठभूमि
हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश 2 जुलाई 2025 को की गई थी। इसके बाद 28 अगस्त 2025 को कॉमन काडर के तहत उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ। हालांकि, कई विभागों में अब तक इन कर्मचारियों को लंबित वेतन नहीं मिला।
लंबित वेतन का भुगतान
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन कर्मचारियों ने विभागों में कार्यभार संभाल लिया है, उन्हें कार्यग्रहण की तिथि से लंबित वेतन दिया जाएगा। संबंधित विभागों को अपने स्तर पर सैलरी भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ई-बिलिंग और पोर्टल अपडेट
विभागों को कहा गया है कि सभी कर्मचारियों का विवरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज किया जाए, क्योंकि ई-बिलिंग सिस्टम के माध्यम से ही सैलरी बिल तैयार किए जाएंगे। विभागों को चेतावनी दी गई है कि डेटा दर्ज करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही से वेतन वितरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
नई पेंशन स्कीम (NPS) की शर्तें
पत्र में नई पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी शर्तों का भी विवरण दिया गया है। इसके अनुसार, PRAN (Permanent Retirement Account Number) के बिना अधिकतम दो माह तक वेतन जारी किया जा सकता है, जबकि तीसरे माह से पहले सभी कर्मचारियों के लिए PRAN नंबर अनिवार्य होगा।







