चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हित में वन टाइम सैटलमेंट स्कीम-2025 लागू की है। इस योजना के तहत करदाताओं को पुराने बकाया करों के निपटान में भारी राहत दी जाएगी। यह स्कीम 27 सितंबर, 2025 तक लागू रहेगी।
अभी तक 97,039 करदाता इस योजना का लाभ उठाकर 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान कर चुके हैं।
किन अधिनियमों पर लागू होगी योजना
यह स्कीम 30 जून 2017 तक की अवधि के बकाया पर लागू होगी। इसमें 7 अधिनियम शामिल हैं:
- हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
- केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम, 2007
- हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955
- हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973
- हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000
- हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008
क्या मिलेगी छूट?
- 10 लाख रुपये तक बकाया: 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60% तक राहत।
- 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक बकाया: 50% की छूट।
- 10 करोड़ रुपये से अधिक बकाया: केवल मूल कर देना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ।
विभागीय प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना से करदाताओं को वित्तीय बोझ से बड़ी राहत मिलेगी और सरकार को भी पुराने लंबित मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी।







