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कैथल: शहर के बीचों-बीच संचालित पेट्रोल पंप सील, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

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कैथल | जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कैथल शहर के केंद्र में स्थित निर्मल फिलिंग स्टेशन को सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते सील कर दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त प्रीति द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 150 के तहत की गई। प्रशासन का कहना है कि पेट्रोल पंप न केवल एनओसी की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि यह एक संवेदनशील स्थान पर स्थित था, जहां इसकी मौजूदगी संभावित रूप से खतरे का कारण बन सकती थी।

शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई

प्राप्त शिकायत में बताया गया कि यह पेट्रोल पंप जाट कॉलेज, एक होटल और घनी रिहायशी कॉलोनी के नज़दीक स्थित है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पंप के पास आवश्यक विभागीय अनुमोदन अधूरे थे और सुरक्षा से जुड़े आवश्यक इंतजाम, जैसे फायर सेफ्टी, सर्विस लाइन और इमरजेंसी एक्शन प्लान जैसी व्यवस्थाएं भी नदारद थीं।

इन तथ्यों के आधार पर डीसी प्रीति ने विभिन्न विभागों द्वारा दी गई एनओसी को रद्द करने का आदेश जारी किया और एसडीएम अजय सिंह की निगरानी में पेट्रोल पंप को मौके पर ही सील कर दिया गया।

प्रशासन ने दी चेतावनी

एसडीएम अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई जन सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जिले में अन्य किसी पेट्रोल पंप के खिलाफ भी ऐसी शिकायत आती है तो उचित जांच और कार्रवाई की जाएगी।

मालिक का विरोध, अदालत जाने की तैयारी

पेट्रोल पंप के संचालक बलजीत सिंह ने प्रशासन की इस कार्रवाई को एकतरफा करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उन्होंने पंप को करीब पांच साल पहले अधिग्रहित किया था और सभी वैध दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना या सफाई का मौका दिए यह कार्रवाई की गई, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने की बात कही है और भरोसा जताया है कि न्यायपालिका से उन्हें उचित न्याय मिलेगा।

आगे क्या?

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यदि पंप मालिक सभी वैध दस्तावेज और सुरक्षा अनुमोदन प्रस्तुत करते हैं, तो मामले की पुनः समीक्षा की जा सकती है। तब तक के लिए निर्मल फिलिंग स्टेशन अगली सूचना तक सील रहेगा।

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