चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध के तहत कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), शारीरिक शिक्षा सहायक (पीटीआई) और कला शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया है। विभाग ने इन शिक्षकों के अनुबंध को एक वर्ष बढ़ाने के पहले लिए गए फैसले को अब रद्द कर दिया है। इसका मतलब है कि इनका अनुबंध अब केवल 30 जून 2025 तक ही वैध रहेगा।
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब स्कूल दोबारा खुलेंगे, तो इन सरप्लस घोषित शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून के बाद ऐसे सभी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।
गौरतलब है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के जरिए नियुक्त किए गए 679 टीजीटी शिक्षकों को 1 अप्रैल 2025 को सरप्लस घोषित कर हटाया गया था। इसके विरोध के बाद सरकार ने 28 अप्रैल को आदेश जारी कर इन सभी शिक्षकों को फिर से स्कूलों में समायोजित करने और उनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के तहत कला और पीटीआई शिक्षकों के अनुबंध भी एक वर्ष तक बढ़ा दिए गए थे।
लेकिन अब सरकार ने यह निर्णय वापस ले लिया है, जिससे इन सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य पर फिर से अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।







