सिरसा | 4 मई 2025 को जिले में आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर परीक्षा के दिन कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
यह रहेंगे प्रमुख प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार:
- परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
- बिना वैध पहचान पत्र के कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
- 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास वाहन पार्किंग पर भी रोक रहेगी।
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट्स आदि के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
- लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।
अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई
इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। ये प्रतिबंध 4 मई को परीक्षा खत्म होने तक प्रभावी रहेंगे।
परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
- सिरसा में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
- कुल 2038 छात्र-छात्राएं नीट परीक्षा में शामिल होंगे।
- परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।
- दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए समय 2 बजे से 6 बजे तक रहेगा।







