चंडीगढ़ | हरियाणा में अब बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। राज्य के विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए, जो निर्धारित मानकों के बिना संचालित हो रहे हैं।
निदेशालय के अनुसार, कई जिलों में बिना मान्यता के स्कूल और संस्थान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं कुछ शहरों में प्ले स्कूल की आड़ में कक्षा पहली से पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। कई एनजीओ और फाउंडेशन भी रेमिडियल क्लासेज के नाम पर पूरी तरह से स्कूल संचालित कर रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है।
पत्र में यह भी साफ किया गया है कि केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही नियमित शिक्षा देने का अधिकार है। प्ले स्कूलों में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पढ़ाना वैध नहीं है। यहां तक कि 1 से 5 वर्ष तक की कक्षाएं भी निर्धारित मानकों के अनुरूप ही चलाई जा सकती हैं। यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो तत्काल प्रभाव से उसे बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी।







