चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर दी है। राज्य सरकार ने बुधवार को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला किया है। अब यह भत्ता मूल वेतन का 55 प्रतिशत हो जाएगा, जो पहले 53 प्रतिशत था।
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएंगी। हालांकि, इसका लाभ अप्रैल 2025 के वेतन/पेंशन में दिया जाएगा, जबकि जनवरी से मार्च 2025 तक की बकाया राशि (एरियर) मई 2025 में भुगतान की जाएगी। यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक साबित होगा।
अन्य राज्यों ने भी बढ़ाया DA
हरियाणा से पहले गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, झारखंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 फीसदी या उससे अधिक की बढ़ोतरी की है। इन राज्यों में भी कर्मचारियों को बकाया एरियर के रूप में भुगतान किया गया है।
जरूरत पर रिटायर्ड कर्मियों की होगी पुनर्नियुक्ति
सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए कहा है कि विभिन्न विभागों के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की जाएगी। इस तरह की नियुक्तियों को मंजूरी देने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। इस निर्णय को 25 मार्च 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिली।







