पलवल (अंकुर कपूर): पलवल में पंचायती जमीन पर गलत तरीके से पूर्व सरपंच ने मिलीभगत कर पट्टे पर देकर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। बहीन थाना पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहीन थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में कहा है कि आलीमेव गांव निवासी यामीन खां ने एक शिकायत उनके कार्यालय में दी। जिसमें लिखा है कि जनवरी 2016 से 2021 तक साकिर गांव का सरपंच रहा है।
साकिर ने अपने चाचा सकरूल्ला के साथ मिलकर आठ मई 2018 को प्लाट नंबर दो कुल रकबा करीब 14 एकड़ को दो वर्ष के लिए 49 हजार रुपए में फर्जी बोली के कागजात घर में बैठकर तैयार कर सकरुल्ला ने अपने भाई फैसर को 49 हजार रुपए में दो वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया, जो सरकारी रेट से काफी कम है। जिसके बाद पूर्व सरपंच साकिर ने 2020 के बाद अब तक उक्त जमीन को नहीं छोड़ा। शिकायत में कहा है कि अब उक्त जमीन को हबीब, जाकिर, फैसर, सकरुल्ला व अन्य लोग बोते आ रहे है। जिसकी जांच के बाद खंड कार्यालय ने एसडीएम को अवैध कब्जे के बारे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा।
एसडीएम कार्यालय की ओर से उक्त कब्जाधारियों को नोटिस दिया कि दो दिन के अंदर उक्त जमीन को खाली कर पंचायत को सौंप दें नहीं को खंड कार्यालय कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिसके बाद खंड कार्यालय की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया कि उनके द्वारा पंचायत को पहुंचाई गई हानि को तीन दिन के अंदर पंचायत खाते में जमा कराया जाए। जिसके बाद उक्त कब्जाधारियों ने केवल 28 हजार रुपए पंचायत खाते में जमा कराए जो बहुत कम है। बहीन थाना पुलिस ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की शिकायत पर हबीब, जाकिर, फैसर, सकरुल्ला व पूर्व सरपंच साकिर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।







