रेवाड़ी (अकुंर कपूर): हरियाणा के रेवाड़ी की अदालत ने सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया। जहां कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी नरेश कुमार को फांसी की सजा सुनाई। बता दें कि आरोपी ने 15 नवंबर 2018 में सीआईए धारूहेड़ा इंचार्ज रहे सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब करीब 4 साल आरोपी को सजा सुनाई गई।
जानिए क्या था मामला
एसआइ रणबीर सिंह मूल रूप से जिला गुरुग्राम के गांव जाटौली के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार गांव खरखड़ा के रहने वाले नरेश कुमार ने 31 अक्टूबर 2018 की रात अपने एक साथी के साथ मिल कर ढाबा संचालक रामबीर की गोली मार कर हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात के बाद से नरेश फरार चल रहा था। 15 नवंबर 2018 की रात तत्कालीन सीआइए इंचार्ज एसआइ रणबीर सिंह को नरेश के धारूहेड़ा में होने की सूचना मिली थी। रणबीर सिंह पुलिस की टीम के साथ नरेश को पकड़ने पहुंचे तो उसने एसआइ पर गोली चला दी थी। गोली लगने से एसआइ रणबीर सिंह की मौत हो गई थी। नरेश ने अन्य पुलिस जवानों पर भी गोलियां चलाई थी, लेकिन वे सभी बाल-बाल बच गए थे।
पुलिस ने नरेश को मौके पर दबोच लिया था और उससे अवैध हथियार बरामद किए थे। नरेश पर इससे पहले भी वर्ष 2010 में धारूहेड़ा थाना में अपने ताऊ पर गोली चलाने, राजौरी गार्डन दिल्ली थाना में चोरी व मुखर्जी नगर थाना में लूट के मामले दर्ज है। पुलिस ने नरेश का सहयोग करने के आरोप में दो और लोगों को गिरफ्तार किया था। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडवोकेट जगबीर शेरावत ने बताया कि धारूहेड़ा थाना पुलिस ने नरेश के विरुद्ध जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत के समक्ष पुलिस ने आरोपित नरेश के विरुद्ध ठोस साक्ष्य रखे थे। पुलिस ने अदालत में वारदात स्थल पर मौजूद गवाहों के बयान भी दर्ज कराए थे।







