अंकुर कपूर, चंडीगढ़। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने 2006 से पहले कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट-टाइम आधार पर काम कर रहे और बाद में नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के मामले में हरियाणा सरकार को छह सप्ताह के भीतर आदेश लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि 2006 के बाद नियमित किए गए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रखा गया, जबकि वे इससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट-टाइम आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे में पुरानी पेंशन योजना के लिए उनकी पिछली सेवा अवधि को भी शामिल किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कर्मचारियों की सेवा अवधि की गणना करते समय कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट-टाइम सेवा को भी जोड़ा जाना चाहिए। यदि कर्मचारियों की सेवा लगातार रही है और उन्हें बाद में नियमित किया गया है, तो उन्हें OPS के दायरे में लाया जा सकता है।
हाई कोर्ट के इस फैसले से ऐसे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जो 2006 से पहले से सेवा में थे, लेकिन नियमितीकरण के बाद उन्हें नई पेंशन योजना के तहत रखा गया था। अब हरियाणा सरकार को छह सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।







