गुड़गांव | गुड़गांव में दवा लेकर घर लौट रहे व्यक्ति से मोबाइल छीनने के दो आरोपियों को एडिशनल सेशन जज पुनीत सहगल की अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास और आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना 21 मार्च 2020 की है, जब सेक्टर-4 के केनकोन एन्क्लेव निवासी सतबीर सिंह सेक्टर-5 मार्केट स्थित केमिस्ट से दवा लेकर लौट रहे थे। चिंतपूर्णी माता मंदिर के पास पहुंचते ही दो बाइक सवार युवकों ने उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी देते हुए उनका मोबाइल फोन लूट लिया। पीड़ित ने राहगीर के फोन से पुलिस को सूचना दी।
पुलिस जांच में दिल्ली के रहने वाले हर्ष मलिक और अजय रोहिल्ला को गिरफ्तार किया गया। मुकदमा अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने IPC की धारा 379A/34 के तहत पांच साल की सजा और ₹25,000 जुर्माना, जबकि धारा 506/34 के तहत एक साल की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा सुनाई।







