चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य में वन संरक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय वन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया।
संशोधन के मुख्य बिंदु:
- अब वन अपराधों में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
- पहले अधिकतम 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना था, अब 1 वर्ष की जेल या 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसका उद्देश्य वन अपराधों पर नियंत्रण और वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
हरियाणा के विधि विभाग की प्रशासकीय सचिव रितु गर्ग ने बताया कि कानून को मजबूत कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी।







