चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए रात की पाली में काम करने के नियमों में बदलाव किया है। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने और प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकेंगी। हालांकि, इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य होगी और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था भी करनी होगी।
श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन के आदेश के अनुसार, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करने पर मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। महिलाओं को रात की पाली में काम की अनुमति मिलने से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा। वहीं, कारोबारियों को अपनी गतिविधियों और उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट में यदि महिलाएं रात्रि शिफ्ट में काम कर रही हों, तो हर शिफ्ट में कम से कम एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा, अलग से शौचालय, विश्राम कक्ष, परिवहन और सीसीटीवी जैसी सुरक्षा सुविधाओं का भी प्रबंध करना होगा।







