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हरियाणा के इस जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर बैन

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रेवाड़ी: जिले में देर रात तक बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर अब अतीत की बात हो जाएंगे। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा (IPS) ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किए हैं कि रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और उपकरण तक जब्त कर लिए जाएंगे।

एसपी मीणा ने बताया कि कई बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक केंद्र आवासीय इलाकों में बने हैं। यहां शादियों और अन्य आयोजनों के दौरान तेज आवाज में डीजे और आतिशबाजी से लोगों को दिक्कत होती है। देर रात तक गूंजने वाले शोर से विद्यार्थियों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की नींद तक प्रभावित होती है। उन्होंने साफ कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अपराध की श्रेणी में आएगा।

हॉल मालिकों पर भी जिम्मेदारी

एसपी ने कहा कि बैंक्वेट हॉल संचालकों को गेट पर बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाना होगा कि हथियार अंदर ले जाना मना है और रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। साथ ही, बुकिंग के समय आयोजकों को इन नियमों की जानकारी देना भी जरूरी होगा।

नियम तोड़े तो होगी सजा

एसपी मीणा ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण सिर्फ रक्तचाप और सुनने की क्षमता को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि इंसानों के व्यवहार और पशु-पक्षियों पर भी नकारात्मक असर डालता है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शादियों और खुशी के मौकों को इस तरह मनाएं कि किसी और की नींद और शांति भंग न हो।

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