हरियाणा | केंद्र सरकार ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा हटाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। गृह मंत्रालय का तर्क है कि अब सुरजेवाला को किसी तरह का खतरा नहीं है, इसलिए उनकी सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने दी सुरक्षा जारी रखने के पक्ष में साक्ष्य देने की छूट
जस्टिस कुलदीप तिवारी की अदालत में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सुरजेवाला को यह छूट दी कि वे संबंधित प्राधिकरण के सामने सुरक्षा जारी रखने के पक्ष में दस्तावेज और सबूत पेश कर सकते हैं। इसके आधार पर प्राधिकरण फैसला लेकर अदालत को अवगत कराएगा। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
पहले मिली थी पूरे देश में वाई प्लस सुरक्षा
सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गोसाई ने बताया कि सुरजेवाला ने 2017 में CISF सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 मार्च 2017 को आदेश दिया था कि उन्हें देशभर में वाई प्लस सुरक्षा दी जाए। साथ ही यह भी कहा गया था कि भविष्य में यदि सुरक्षा हटानी हो, तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
याचिकाकर्ता ने जताई खतरे की आशंका
सुरजेवाला की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि उन्हें अब भी खतरा बना हुआ है, इसलिए सुरक्षा जारी रखी जाए। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में जरूरी दस्तावेज प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।







