चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ा दी है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।
नए निर्देशों के मुताबिक, जिन PRTs, TGTs, PGTs, ESHMs, हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स की प्रतिनियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद की गई थी, उनकी तैनाती अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यदि संबंधित स्कूलों में किसी अन्य माध्यम से पहले शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, तो यह अवधि स्वत: समाप्त मानी जाएगी।
सरकार का यह फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा, जो अभी तक अपने मौजूदा स्कूल से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। इससे स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी।







