सोनीपत | शहरवासियों को लाल डोरे की प्रॉपर्टी से जुड़े मालिकाना हक की समस्या से जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्षदों के साथ बैठक की और चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों से चर्चा कर समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
मेयर ने बताया कि अब लाल डोरे क्षेत्र में प्रॉपर्टी मालिकाना हक के लिए बिजली या पानी का कम से कम 10 साल पुराना बिल अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसके पास राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित एग्रीमेंट होना चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि:
- यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में लाल डोरे क्षेत्र में रह रहा है और उसके नाम पर 5 साल पुराना बिजली मीटर है, तो उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- वहीं, अगर पुराना मीटर पूर्व स्वामी के नाम पर 10 साल पुराना है, तब भी आवेदन मान्य होगा।
- खाली प्लॉट के मामलों में, आवेदक निगम के नाम पर आवेदन कर सकेगा।
मेयर जैन ने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस संबंध में प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाकर आम लोगों को राहत दी जाएगी। अधिकारियों से नियमों को स्पष्ट करने के बाद अब नगर निगम आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।