चंडीगढ़| हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी छात्र के पास प्रवेश के समय आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र (PPP) नहीं भी है, तो भी उसका एडमिशन तत्काल किया जाए।
निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि हाल ही में सामने आया है कि कई स्कूल दस्तावेजों के अभाव में छात्रों का एडमिशन रोक रहे हैं, जो कि नियमों के खिलाफ है। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक छात्र को पहले स्कूल में दाखिला दिया जाए और जरूरी दस्तावेज बाद में जमा कराने की अनुमति दी जाए।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की मिलेगी सुविधा
यदि प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न हों, तो छात्र का नाम ऑफलाइन रजिस्टर में दर्ज किया जाए और MIS पोर्टल पर भी जानकारी ‘ऑफलाइन’ कॉलम में भरी जाए। जैसे ही दस्तावेज उपलब्ध हों, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया को पूर्व की तरह पूर्ण किया जा सकेगा।
अभिभावकों को दिया जाएगा समय
शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से यह भी कहा है कि वे अभिभावकों को दस्तावेज जमा कराने के लिए उचित समय दें और छात्रों की पढ़ाई किसी भी हाल में बाधित न हो।
यह फैसला राज्य में शिक्षा की पहुंच को सभी के लिए सुनिश्चित करने और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।







