हरियाणा | हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पहले चरण में 5192 पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता की राशि जारी की गई है। इस योजना के तहत, उन परिवारों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है जिनके कमाने वाले सदस्य की दुखद मृत्यु हो चुकी है।
आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि राज्य के 14,805 परिवार इस योजना के तहत सहायता राशि के लिए 2 साल से अधिक समय से प्रतीक्षारत थे। इस मामले की जांच में यह सामने आया कि वर्ष 2022 में लाभ वितरण में देरी का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों में तकनीकी खामियां थीं। विशेष रूप से यूजेबिलिटी सर्टिफिकेट्स में गलत फॉर्मेटिंग के कारण केंद्र सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर सकी।
आयोग ने इस गंभीर मसले को प्राथमिकता से उठाते हुए भारत सरकार से सीधे संपर्क किया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, फरवरी 2025 में पहली किश्त के रूप में सहायता राशि जारी की गई।
इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को राहत मिली है और आयोग ने आगे भी ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है।







