चंडीगढ़ (एकता): परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खास खबर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अब नकल रोकने के लिए नया हथकंडा अपनाया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अब हरियाणा में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की जाएगी।
बता दें कि भिवानी द्वारा 26 जुलाई से 23 अगस्त से परीक्षा शुरू की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। ये धारा सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी, डीएलएड की प्रथम व द्वितीय वर्ष (नियमित/रि-अपीयर/मर्सी चांस) की परीक्षाओं के मद्देनजर सभी जिलों में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केन्द्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।







