अंबाला (एकता): पार्ट टाइम बीटेक करने वाले लोगों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार कोर्ट का कहना है कि यह भर्ती व पदोन्नति के लिए मान्य नहीं है। दरअसल रेगुलर बीटेक करने वाले जूनियर इंजीनियरों ने पार्ट टाइम बीटेक करने वाले जूनियर इंजीनियरों की तरक्की को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एसडीओ के तौर पर पदोन्नति के लिए ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जिन्होंने पार्ट टाइम बीटेक की है। बिना मंजूरी के कराए जा रहे यह कोर्स मान्य नहीं। याचिका पर हरियाणा सरकार व यूनिवर्सिटी का कहना है कि यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्थान है और इसे पार्ट टाइम बीटेक के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।







