फतेहाबाद (एकता): महिलाओं से तंत्र-मंत्र के बहाने गलत काम करने वाले आरोपी जलेबी बाबा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को 14 साल की सजा सुनाई। आईटी एक्ट में सुनाई गई 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 35 हजार रुपए का जुर्माना किया है। सूत्रों के अनुसार जलेबी बाबा को अदालत ने महिलाओं से रेप करने व पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी माना है। बता दें कि सुनवाई के दौरान शनिवार को जलेबी बाबा बिलखते हुए कोर्ट में हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था, वहीं मंगलवार को बिल्कुल शांत रहा।
यह था मामला
बताया जा रहा है कि जुलाई 2018 में जलेबी बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह महिलाओं से रेप करता नजर आ रहा था। टोहाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को कई धाराओं के तहत बाबा पर केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया।







